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12 साल पुराने मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा को मिली राहत, वायरल फुटेज में देखें क्या हैं पूरा मामला ?

भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को हाईकोर्ट से करीब 12 साल पुराने मामले में राहत मिल गई है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने रेलवे कोर्ट में किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ चल रही प्रोसिडिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है...........
 
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राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को हाईकोर्ट से करीब 12 साल पुराने मामले में राहत मिल गई है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने रेलवे कोर्ट में किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ चल रही प्रोसिडिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल, किरोड़ीलाल मीणा सहित 4 व्यक्तियों पर 9 अप्रैल 2012 को दौसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने का आरोप है। इसे लेकर रेलवे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसके खिलाफ किरोड़ीलाल मीणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किरोड़ीलाल मीणा को राहत दी है।

रेलवे कोर्ट ने रेलवे बोर्ड की अर्जी खारिज कर दी है

किरोड़ीलाल मीना की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील सुधीर जैन ने बताया कि ट्रेन रोकने की घटना के बाद दौसा के आरपीएफ थाने में किरोड़ीलाल मीना, शैलेन्द्र जोशी, बद्रीनारायण और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोप पत्र पेश होने के बाद रेलवे कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन इसी बीच 2020 में रेलवे बोर्ड ने रेलवे कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस वापस लेने की मांग की, जिसे 6 जनवरी 2021 को रेलवे कोर्ट ने खारिज कर दिया. रेलवे कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने रिवीजन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. अदालत ने कहा कि यह जनहित का मामला है और सुनवाई अंतिम चरण में है। ऐसे में इसे रोका नहीं जा सकता.

मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी

कोर्ट ने 16 मार्च 2024 को किरोड़ीलाल मीणा की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ किरोड़ीलाल मीना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में उनकी ओर से कहा गया कि रेलवे कोर्ट और रिवीजन कोर्ट ने रेलवे बोर्ड की याचिका की ठीक से व्याख्या नहीं की. ऐसे में उनके खिलाफ चल रहे केस को वापस लेने की इजाजत दी जा सकती है. अब हाईकोर्ट ने किरोड़ीलाल मीणा को अंतरिम राहत देते हुए रेलवे कोर्ट की कार्यवाही पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है. मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.