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बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल को लगा बड़ा झटका, डॉ अर्चना शर्मा सुसाइड केस में फिर शुरू होगी जांच

बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल को लगा बड़ा झटका, डॉ अर्चना शर्मा सुसाइड केस में फिर शुरू होगी जांच
 
बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल को लगा बड़ा झटका, डॉ अर्चना शर्मा सुसाइड केस में फिर शुरू होगी जांच

वर्ष 2022 में डाॅ. लालसोट. अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में खांड विधायक जितेन्द्र घोरवाल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई पहले एडीजे कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने विधायक जितेन्द्र घोरवाल के खिलाफ आरोप रद्द करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद डॉ. अर्चना शर्मा के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने विधायक जितेंद्र घोरवाल को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच फिर से शुरू होगी और एडीजे कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी।

आपको बता दें कि पुलिस ने डॉ. अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले की जांच पूरी भी नहीं की थी। इस बीच एडीजे कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसी बीच घोरवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, जिसमें हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी और घोरवाल के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने का आदेश दिया। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

पूरा मामला क्या है?
डॉ. अर्चना शर्मा के पति डॉ. सुनील शर्मा ने वर्ष 2022 में लालसोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना शर्मा दौसा के लालसोट में निजी अस्पताल चला रही थीं। 28 मार्च 2022 को एक गर्भवती महिला की मौत के बाद शव के साथ अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिला के परिजनों ने डॉ. अर्चना शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस आरोप के बाद डॉ. अर्चना शमा डिप्रेशन में चली गईं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मामले में विधायक जितेन्द्र घोरवाल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि थोघोरवाल को 53 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी, लेकिन थोघवाल को मई 2022 में जमानत मिल गई। जबकि घोरवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। दो माह पहले इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी और विधायक घोरवाल के खिलाफ आरोप खारिज करने के आदेश दिए थे।

इस बीच, डॉ. अर्चना शर्मा के पति ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले की जांच फिर से शुरू होगी और एडीजे कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी।