SI पेपरलीक मामले में बड़ा मोड़, वीडियो में देखें जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार
राजस्थान के बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपरलीक मामले में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। राजस्थान सरकार ने पेपरलीक के आरोपी जगदीश विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए आरोपी जगदीश विश्नोई को नोटिस जारी किया।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि गंभीर आरोपों और जांच में जुटाए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को आरोपी को जमानत दे दी थी। सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसडी संजय और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत में जमानत जारी रखने का विरोध किया।
सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि जगदीश विश्नोई एसआई भर्ती 2021 से जुड़े संगठित पेपरलीक रैकेट का “मास्टरमाइंड” और “किंगपिन” था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी की भूमिका बेहद गंभीर रही है और उसकी रिहाई से जांच और गवाहों पर असर पड़ सकता है।
गौरतलब है कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपरलीक मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच एजेंसियां लगातार नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।
राजस्थान सरकार का यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह पेपरलीक मामलों में सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इस मामले में आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
