फायर सेफ्टी नियमों पर बड़ा फैसला: सील की गई बिल्डिंगों को 3 दिन में डी-सील करने के आदेश
राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी के कारण सील की गई इमारतों को लेकर राहत देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत नगर निकायों द्वारा सील की गई कई इमारतों को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत डी-सील किया जा सकेगा।
निर्णय के अनुसार, जिन भवनों को नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका द्वारा फायर एनओसी या आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की कमी के कारण सील किया गया था, उन्हें अब तीन दिन के भीतर डी-सील किया जा सकेगा।
सरकारी आदेश के मुताबिक, भवन मालिकों को फायर सेफ्टी मानकों को पूरा करने के लिए समय देते हुए यह राहत दी गई है, ताकि व्यवसायिक और आवासीय गतिविधियां प्रभावित न हों। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भवनों को आगे तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इस कदम को प्रशासनिक दबाव और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फायर सेफ्टी नियमों में ढील से सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, इसलिए नियमों के सख्त अनुपालन की जरूरत बनी रहेगी।
फिलहाल इस आदेश के बाद प्रभावित भवन मालिकों और स्थानीय निकायों में प्रक्रिया को लेकर हलचल देखी जा रही है।
