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चतुर्थ श्रेणी भर्ती-2024 में बड़ा फैसला: राजस्थान हाईकोर्ट ने अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द की

 
चतुर्थ श्रेणी भर्ती-2024 में बड़ा फैसला: राजस्थान हाईकोर्ट ने अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने विभिन्न श्रेणियों की अलग-अलग मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है।

जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। फैसले में विशेष रूप से ‘जीरो कट-ऑफ’ वाली कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को भी निरस्त कर दिया गया है।

कोर्ट के इस निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों में हलचल देखी जा रही है। कई उम्मीदवारों का भविष्य अब नई मेरिट सूची और संशोधित प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

याचिका में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और मेरिट निर्धारण के तरीके पर सवाल उठाए गए थे, जिसके आधार पर अदालत ने यह महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है।

फिलहाल संबंधित विभाग को कोर्ट के आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि अब नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है।

इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।