Bharatpur में सौंफ मिश्री खाने के बाद मुंह से आया खून, 11 साल बाद रेस्टोरेंट संचालक पर चलेगा मुकदमा

सौंफ और चीनी खाने से एक व्यक्ति के मुंह से खून आने के मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मुकदमे का आदेश दिया है। हालांकि पीड़िता ने उस समय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके चलते पीड़िता को कोर्ट की मदद लेनी पड़ी। विभिन्न जांच और बयानों के आधार पर अदालत ने रेस्टोरेंट मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
मिश्री और सौंफ खाने के बाद मुंह से खून निकलने लगा।
भरतपुर के मुखर्जी नगर निवासी भूपेंद्र सिंह नवंबर 2015 में अपने परिवार के साथ सूरजपोल स्थित शाही रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। भोजन के बाद जब उन्होंने सौंफ और चीनी की मिठाई खाई तो उनके मुंह से खून आने लगा और उन्हें जलन भी महसूस हुई। जब उन्होंने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट मालिक से की तो उसने भूपेंद्र के साथ अभद्र व्यवहार किया।
अदालत ने मामले की सुनवाई का आदेश दिया।
पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत मथुरा गेट थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में आवेदन देकर पीड़िता के उपचार संबंधी दस्तावेज, एमएलसी एक्स-रे और बयान उपलब्ध कराए। इसके आधार पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक सौरभ बत्रा और सार्थक चंदा को नोटिस जारी कर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित के मुंह में घाव होने के कारण वह 20 दिनों से कुछ भी खाने में असमर्थ था। भरतपुर और जयपुर में विभिन्न चिकित्सकों से लम्बे उपचार के बाद हालत में सुधार हुआ।