ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी, वीडियो में देखें बड़ी खबर
जयपुर न्यूज़ डेस्क, SI भर्ती-2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर लगी रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सिंगल बेंच में 10 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है। ट्रेनिंग ले रहे करीब 50 सब इंस्पेक्टर्स ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी।
कोर्ट में तर्क दिया गया कि- एसआई भर्ती का पेपर पहले ही बाहर आ गया था, इसमें जमकर धांधली हुई है, यह बात जांच एजेंसी से लेकर मंत्रियों की कमेटी तक ने स्वीकार की है। इससे पहले सरकार हाईकोर्ट में भर्ती रद्द करने से इनकार कर चुकी है।
हाईकोर्ट जता चुका है नाराजगी
सरकार ने 2021 की भर्ती में चयनित ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें अलॉट जिलों में भेज दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी।
रोक के बावजूद ट्रेनी एसआई को जिलों में फील्ड ट्रेनिंग में भेजने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चेतन्य सिंघल और अन्य की ओर से अपील दायर की गई थी। तर्क था कि- कुछ उम्मीदवारों के अपनाए गए अनुचित साधनों के आधार पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है।
इन अभ्यर्थियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। उसमें यह तय होगा कि इन्होंने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है या नहीं।
नियुक्ति मिलने के साथ हमें पद पर रहने का अधिकार है। अगर हम पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तो याचिका के आरोपों के आधार पर हमें बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। पूरी भर्ती पर ही यथास्थिति के आदेश जारी किए गए। जो पूरी तरह से गलत है।
'परीक्षा रद्द करना अपीलकर्ताओं के खिलाफ कलंक के समान'
अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि एसआईटी, महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी की राय केवल सुझावात्मक है। एसआई भर्ती में सलेक्शन से पहले बड़ी संख्या में अपीलार्थी दूसरी सेवाओं में कार्यरत थे।
परीक्षा रद्द होने से उनके भविष्य पर विपरीत असर पड़ेगा। परीक्षा रद्द करना अपीलकर्ताओं के खिलाफ कलंक के समान है। इसलिए परीक्षा रद्द करने से पहले जांच के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है।
एकलपीठ ने लगाई थी फील्ड-पोस्टिंग पर रोक
दरअसल, हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी के आदेश से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि वह फिलहाल भर्ती को रद्द करने या नहीं करने पर कोई फैसला नहीं ले सकती हैं।