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20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आएगा आसाराम, हाईकोर्ट ने पुलिस की फरार होने की आशंका को बताया निराधार

20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आएगा आसाराम, हाईकोर्ट ने पुलिस की फरार होने की आशंका को बताया निराधार
 
20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आएगा आसाराम, हाईकोर्ट ने पुलिस की फरार होने की आशंका को बताया निराधार

दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसे 20 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। इससे पहले पुलिस ने उसके पैरोल पर बाहर आने के दौरान फरार होने की आशंका जताई थी, जिसे अदालत ने निराधार बताया।

जानकारी के अनुसार, आसाराम ने स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए पैरोल की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से आशंका जताई गई थी कि पैरोल मिलने के बाद वह फरार हो सकता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिस की इस आशंका को स्वीकार नहीं किया और पैरोल देने का आदेश जारी कर दिया।

अदालत ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को कानूनी राहत से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निर्धारित शर्तों के साथ आसाराम को 20 दिन के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी है।

आसाराम वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसे वर्ष 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद से वह जेल में है।

पैरोल के दौरान आसाराम को अदालत की ओर से तय नियमों का पालन करना होगा। जेल प्रशासन और पुलिस की ओर से उसकी निगरानी को लेकर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

गौरतलब है कि आसाराम की ओर से पहले भी स्वास्थ्य कारणों सहित विभिन्न आधारों पर राहत की मांग की जाती रही है। इस बार हाईकोर्ट ने उसकी पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 दिन की अनुमति दी है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आसाराम जल्द ही जेल से बाहर आ सकता है। हालांकि, पैरोल की अवधि और शर्तों के तहत उसे निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इस मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया जारी है और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।