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Jaipur लापता बालक की बरामदगी सुनिश्चित करे अजमेर एसपी

 
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जयपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर पुलिस अधीक्षक को क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र से 12 दिसंबर से लापता बच्चे को बरामद कर 16 अक्टूबर को अदालत में पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि बच्चे को अदालत में पेश किया जाता है तो पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है. न्यायमूर्ति पंकज भंडारी एवं न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मधु टांक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया.

सुनवाई के दौरान अजमेर एसपी सीआर जाट कोर्ट में पेश हुए. उनकी ओर से अदालत में जांच रिपोर्ट पेश कर अनुसंधान की जानकारी दी गयी, लेकिन अदालत पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 12 दिसंबर 2022 को दीपांशु टांक के लापता होने के संबंध में थाने में रिपोर्ट दी गई थी. जिसमें मुकेश और नवीन सांसी पर अपहरण का संदेह जताया गया था. क्योंकि इन दोनों ने पहले भी दीपांशु को प्रताड़ित किया था, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों की राजनीतिक पहुंच के कारण पुलिस न तो कोई कार्रवाई कर रही है और न ही लापता को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में लापता व्यक्ति को बरामद कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए जाएं।