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अजमेर कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनाई जेल, बेटी के अपहरण की शिकायत करने पर नाक काट किया था वीडियो वायरल

अजमेर कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनाई जेल, बेटी के अपहरण की शिकायत करने पर नाक काट किया था वीडियो वायरल
 
अजमेर कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनाई जेल, बेटी के अपहरण की शिकायत करने पर नाक काट किया था वीडियो वायरल

राजस्थान के अजमेर ज़िले की एक अदालत ने दो साल पहले हुई एक दिल दहला देने वाली अपहरण और अमानवीय हिंसा की सनसनीखेज़ घटना में एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है। अतिरिक्त सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने इस मामले में आठ आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में गगल पुलिस थाना क्षेत्र से एक युवक का अपहरण करना, उसकी नाक काट देना और फिर इस घटना का वीडियो वायरल करना शामिल है।

**आठ आरोपियों को तीन साल की जेल**

इस मामले में फ़ैसला सुनाते हुए, अतिरिक्त सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने आठों आरोपियों को दोषी ठहराया और उनमें से हर एक को तीन साल जेल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा, सभी आरोपियों पर कुल मिलाकर ₹4 लाख का जुर्माना लगाया गया है, और पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर ₹3.50 लाख देने का आदेश जारी किया गया है।

**पीड़ित का अपहरण करने के बाद क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं**

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में बेहद अमानवीय हिंसा की गई थी। एक सोची-समझी साज़िश के तहत काम करते हुए, आरोपियों ने पीड़ित युवक का अपहरण कर लिया। फिर वे उसे नागौर ज़िले के मारोठ गाँव ले गए, जहाँ एक झील के पास उन्होंने उस पर बेरहमी से हमला किया और हंसिये से उसकी नाक काट दी। यही नहीं, उन्होंने इस भयानक घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैला दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

**मामले की पृष्ठभूमि**

दो साल पहले, पीड़ित बिरबल खान ने अपनी बेटी के अपहरण के संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस कदम से बिरबल (आरोपियों में से एक) और जावेद इक़बाल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में बहुत तेज़ी से कार्रवाई की थी। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस ने कुल आठ लोगों को गिरफ़्तार किया - जिनमें मुख्य आरोपी बिरबल और जावेद इक़बाल भी शामिल थे - और उन्हें अदालत में पेश किया।

**29 गवाहों और 97 दस्तावेज़ों ने आरोपियों के जघन्य अपराध को साबित किया**

अभियोजन अधिकारी हनी टैंक ने बताया कि एक मज़बूत केस बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 29 गवाह और 97 दस्तावेज़ी सबूत पेश किए। पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर, अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सज़ा सुनाई। इस फ़ैसले को पीड़ित के लिए न्याय की एक बड़ी जीत के तौर पर सराहा जा रहा है।