Aapka Rajasthan

मां-बेटी पर एसिड अटैक मामले में आरोपी को उम्रकैद, 2 लाख रुपये का जुर्माना

मां-बेटी पर एसिड अटैक मामले में आरोपी को उम्रकैद, 2 लाख रुपये का जुर्माना
 
मां-बेटी पर एसिड अटैक मामले में आरोपी को उम्रकैद, 2 लाख रुपये का जुर्माना

राजस्थान के Ajmer में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मां-बेटी पर तेजाब फेंककर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह फैसला महिला उत्पीड़न कोर्ट की न्यायाधीश श्रीमती उत्तमा माथुर ने सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, जिसने पीड़ित महिलाओं के जीवन और गरिमा पर गहरा प्रभाव डाला है, इसलिए आरोपी को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए।

मामला एक एसिड अटैक से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने मां और बेटी पर तेजाब फेंककर उन्हें जख्मी कर दिया था। इस हमले के बाद दोनों पीड़ितों को गंभीर चोटें आई थीं और लंबे समय तक इलाज चलाना पड़ा था। घटना के बाद पुलिस (Rajasthan Police) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए इनमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की भावना व्यक्त की और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों में एक मजबूत संदेश देता है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अदालत के इस निर्णय को महिला सुरक्षा और न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह भी संकेत देता है कि राज्य में महिला अपराधों के प्रति न्यायिक व्यवस्था सख्त रुख अपना रही है।