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Rajasthan Breaking News: प्रदेश के कई जिलों में रैली और जुलुस पर लगाई गई पाबंदी, जयपुर कलेक्टर विशाल राजन ने जारी किए आदेश

 
Rajasthan Breaking News: प्रदेश के कई जिलों में रैली और जुलुस पर लगाई गई पाबंदी, जयपुर कलेक्ट्रर विशाल राजन ने जारी किए आदेश

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगामी त्योहारों और रामनवमी पर्व पर किसी तरह की अनहोनि नहीं होने को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में दिख रही है। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। राजधानी जयपुर सहित सीकर, हनुमानगढ़ और अजमेर समेत कई जिलों में आज से अगले आदेश तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान एक साथ चार से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। बता दें कि करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। हालांकि, जिले में अब हालात सामान्य है और कर्फ्यू में ढील दी जा रही है।

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जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर जिले में 31 मई तक धारा-144 लागू की गई है। बिना पूर्व अनुमति रैली,जुलूस शोभायात्रा नहीं निकाल सकेंगे। रैली,जुलूस, प्रदर्शनी की संबंधित एसडीएम से  अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्र का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति दी जाती तो सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक दी जाएगी। वहीं, सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद्र,जातिगत द्वेष दुष्प्रचार नहीं करेगा। जयपुर कलेक्टर राजन विशाल ने आज इसके आदेश जारी कर दिए है। सीकर जिले में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने जारी आदेश में आगामी आदेश तक सीकर जिले में धारा 144 प्रभावी रहने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में धार्मिक कार्यक्रमों के चलते किसी तरीके का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े इसके चलते त्याग के तौर पर धारा 144 लागू की गई है, जिसमें बिना किसी अनुमति के कोई भी रैली धरने प्रदर्शन जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति के किसी तरीके का भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

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अजमेर जिले में भी प्रशासन ने अगामी आदेश तक जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति किसी को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। कलेक्टर ने इस बाबत सभी थाना अधिकारियों को धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। हनुमानगढ़ में भी अगले आदेश तक जुलूस, रैली और शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने बिना मंजूरी जुलूस और रैली निकालने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिले में अगले आदेश तक किसी तरह की रैली और शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी।