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Jaipur सूचना आयोग ने जेडीसी को एक महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश

 
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jaipur news desk, सूचना आयोग ने समय पर सूचना नहीं देने वाले और जुर्माना अदा कर मामले से बचने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. आज ऐसे ही एक मामले में आयोग ने जयपुर जेडीए के जोन उपायुक्त के खिलाफ सूचना नहीं देने पर जुर्माना लगाने की बजाय जांच के आदेश दिए हैं. आयोग ने जेडीए कमिश्नर को एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.दरअसल, अपीलकर्ता संजय शर्मा ने 5 जुलाई 2021 को जेडीए के जोन 5 में एक सूचना के लिए आवेदन किया था. जिसमें उन्होंने जानकारी मांगी कि उनके घर के खिलाफ क्या शिकायत मिली थी, उस शिकायत की जांच के बाद जेडीए ने की गई कार्रवाई की कॉपी मांगी है. लेकिन जेडीए में तत्कालीन उप जोन उपायुक्त नानूराम सैनी ने इसकी जानकारी नहीं दी. आवेदक ने इस मामले में प्रथम एवं द्वितीय अपील भी की, लेकिन अपील के बाद भी न तो सूचना प्रदान की गयी और न ही उत्तर दिया कि यह जानकारी देना संभव नहीं है।

एक साल में भी अमीन से फाइल नहीं मिल सकी
द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए बताया गया कि सूचना से संबंधित फाइल अमीन मदन लाल तंवर के पास है. मदन लाल उस समय जोन 5 में अमीन के पद पर संविदा पर कार्यरत थे और वर्तमान में उनका तबादला जोन 13 में कर दिया गया है. अमीन पिछले एक साल से प्रशासन उस फाइल को न तो अमीन से ले पा रहा है और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहा है. .

एक माह में जांच करने के निर्देश
सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने द्वितीय अपील पर सुनवाई का निस्तारण करते हुए अंचल के संबंधित उपायुक्त को 21 दिन के भीतर अपीलकर्ता को सूचना की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ ही जेडीए कमिश्नर को आदेश दिया कि फाइल करने के बाद भी समय पर जानकारी नहीं देना गंभीर मामला है, जांच करें कि कौन सा अधिकारी-कर्मचारी दोषी है और एक महीने के भीतर पेश करें.