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Jaipur पेपर लीक में शामिल 11 प्रशिक्षु एसआई समेत 12 आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे

 
Jaipur पेपर लीक में शामिल 11 प्रशिक्षु एसआई समेत 12 आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती: 2021 के पेपर लीक सहित फर्जीबाड़े के जरिए लगे एसआई की जगह आरक्षित योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की गुहार के मामले में प्रदेश के गृह सचिव, डीजीपी व आरपीएससी सचिव से दो सप्ताह मेंं जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश राजेन्द्र सैन की याचिका पर दिया। पेपर लीक व फर्जीवाड़े से चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं खत्म कर प्रतीक्षा सूची वाले योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। मामले से जुड़े अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 2 फरवरी 2021 को 859 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। 11 दिसंबर 2023 को चयन सूची जारी कर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। इनमें से कुछ ने फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल की है। एसओजी आरपीए में संदिग्ध एसआई को चिन्हित कर रही है। दस से ज्यादा एसआई से पूछताछ की तैयारी है। साथ ही जिन फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की है।

कुछ और ट्रेनी SI की गिरफ्तारी संभव

जयपुर| एसआई भर्ती: 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट का 12 अप्रैल का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें 11 ट्रेनी एसआई व एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने डीजीपी को कहा है अवैध हिरासत की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करें। इसके बाद कोर्ट अवैध हिरासत का बिन्दु तय करे। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश सरकार की अपील पर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पेपर लीक मामले से जुड़े 14 आरोपियों की अवैध हिरासत के संबंध में डीजीपी से 19 मार्च के आदेश से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा था। लेकिन सीएमएम कोर्ट ने डीजीपी की रिपोर्ट आए बिना ही 12 आरोपियों की अवैध हिरासत मानकर उन्हें सशर्त रिहाई का निर्देश दिया। सीएमएम कोर्ट के पास आरोपियों की अवैध हिरासत के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट ही नहीं आई थी और ना ही उनके पास कोई आधार था। राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपियों से 2 अप्रैल को पूछताछ की और तब वे अवैध हिरासत में नहीं थे।