बिजली शुल्क में 100 फीसदी छूट, शादी के लिए उम्र फिक्स, CM भजनलाल ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले
बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार के मौके मिलेंगे। बाल विवाह के लिए लड़के और लड़कियों की उम्र को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया।
प्रॉपर्टी बेचने से जुड़ा बिल मंजूर
कैबिनेट मीटिंग में अचल प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े बिल को मंजूरी दी गई, जिस पर काफी चर्चा हुई। इस बिल के तहत राज्य के खास इलाकों में अचल प्रॉपर्टी बेचने को लेकर कानून बनाया जाएगा। कुछ खास हालात में सरकार खास इलाकों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है, और वहां अचल प्रॉपर्टी बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाएगी।
एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी
राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि इस पॉलिसी को राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के मकसद से मंजूरी दी गई है।
यह पॉलिसी राज्य में एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, इक्विपमेंट और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, प्रिसिजन इंजीनियरिंग यूनिट और मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग यूनिट लगाने को बढ़ावा देगी। इस पॉलिसी के तहत, एलिजिबल एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के तौर पर सात साल के लिए स्टेट टैक्स का 75% रिफंड इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए 20% से 28% और सर्विस सेक्टर के लिए 14% से 20% की कैपिटल सब्सिडी, जो 10 साल में दी जाएगी, और 1.2% से 2% का टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो 10 साल में सालाना किश्तों में देना होगा।
एयरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री को लंबे समय तक राहत देने के लिए, सात साल के लिए बिजली के चार्ज से 100 परसेंट छूट, सात साल के लिए मार्केट फीस या मंडी फीस का 100 परसेंट रीइंबर्समेंट, स्टांप ड्यूटी और कन्वर्जन फीस से 75 परसेंट छूट और 25 परसेंट रीइंबर्समेंट का प्रोविजन किया गया है।
कैबिनेट मीटिंग में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंज़ूरी
कैबिनेट मीटिंग में राज्य की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंज़ूरी दे दी गई। कर्नल राज्यवर्धन राठौर के मुताबिक, यह पॉलिसी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, सेमीकंडक्टर सेक्टर में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी और नए हाई-टेक रोज़गार के मौके पैदा करेगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंज़ूर प्रोजेक्ट्स को आकर्षक इंसेंटिव दिए जाएंगे। इनमें सात साल के लिए बिजली के चार्ज में 100 परसेंट छूट, स्टाम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्ज़न फीस में 75 परसेंट छूट और 25 परसेंट रीइंबर्समेंट शामिल हैं।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (गजटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन, 1991 में बदलाव किया जा रहा है। इससे RPSC में डिप्टी सेक्रेटरी (एग्जामिनेशन), डिप्टी सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ़ एग्जामिनेशन के पद बदलकर डिप्टी सेक्रेटरी हो जाएंगे। RPSC ऑफिस में चीफ कंट्रोलर ऑफ़ एग्जामिनेशन (IAS) का पद बनने के बाद, चीफ कंट्रोलर ऑफ़ एग्जामिनेशन पहले से ही एग्जामिनेशन कंट्रोल से जुड़े कामों के लिए ज़िम्मेदार हैं। RPSC में असिस्टेंट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर से डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन अब 10:1 के अनुपात में होगा।
बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा फैसला
इसके अलावा, राजस्थान सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1971 में ज़रूरी बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, 2006 के मुताबिक, अब बच्चे की परिभाषा 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की के तौर पर की गई है।
