Aapka Rajasthan

Hanumangarh परिवार को नींद की गोलियाँ देकर किशोरी लड़की से बलात्कार, आरोपी को हुई जेल

 
Hanumangarh परिवार को नींद की गोलियाँ देकर किशोरी लड़की से बलात्कार, आरोपी को हुई जेल 
हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, हनुमानगढ़ दबाव देकर परिजनों को नींद की दवा खिलवा कर किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने 20 बरस कारावास की सजा सुनाई। दोषी युवक पर जुर्माना भी लगाया गया जो अदा नहीं करने पर उसको अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने एक अप्रेल 2018 को संगरिया थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनका परिवार बीकानेर जिले के लूणकरणसर में रिश्ते के लिए लड़की देखने गया था। वहां मंजूर उर्फ संजय पुत्र भंवर खां ने उसकी साढ़े पन्द्रह वर्षीय पुत्री को बहलाकर फोन नम्बर ले लिया। इसके बाद फोन पर बातचीत की तथा आरोपी ने नींद की दवा लाकर दी।

उसने पुत्री को धमकाया कि यदि नींद की दवा अपने परिजनों को नहीं खिलाई तो बातचीत की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इससे डरकर पीड़िता ने घरवालों को दूध में मिलाकर नींद की दवा दे दी। इस तरह उसने चार-पांच बार किया तथा इस दौरान किशोरी से उसके घर पर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे एक दिन बहलाकर अपने साथ लूणकरणसर ले गया तथा वहां पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की तथा आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह परीक्षित करवाए तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मंजूर उर्फ संजय को आईपीसी की धारा 450 में सात साल, धारा 376 (2)(एन), 376 (2) (आई) तथा 5 एल / 6 पोक्सो एक्ट में 20 साल, 363 में 3 तथा 366 में 7 साल कारावास की सजा सुनाई। कुल एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जो अदा नहीं करने पर उसको छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

घर में घुसकर मारपीट मामले में सुनाई सजा

घर में घुसकर मारपीट मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर ने दंपती को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी अशोक शर्मा (50) पुत्र बाबूलाल शर्मा को एक साल तीन माह की सजा तथा उसकी पत्नी रीना शर्मा को तीन माह परिशान्ति बनाए रखने की सजा सुनाई। साथ ही दंपती पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रकरण के अनुसार आठ मार्च 2014 की रात को संपत्ति विवाद के चलते अशोक पुत्र बाबूलाल शर्मा तथा उसकी पत्नी रीना शर्मा ने अश्विनी शर्मा तथा उसकी पत्नी सपना शर्मा से उनके घर में घुसकर लाठी-डण्डों से मारपीट की थी।