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Hanumangarh चेक अनादर में एक वर्ष के कारावास की होगी सजा

 
Sikar चेक बाउंस मामले में मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 2 साल की सजा के साथ पीड़ित को 15 लाख रुपए देने का दिया आदेश

हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट मामलात ने चेक अनादर के मामले में आरोपी कालूराम पुत्र कासीराम निवासी वार्ड 1 मसीतांवाली को दोषी मानते हुए जमानत बांड निरस्त करने के आदेश दिए हैं। परिवादी प्रहलाद पुत्र जगदीश निवासी वार्ड 10 मुंडा ने कालूराम को डेढ़ लाख रुपए उधार दिए थे, जिसके एवज में उसने चेक दिया था। जब चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो बैंक ने बैलेंस न होने की बात कहकर चेक अनादरित कर दिया।

इस पर परिवादी ने 6 अगस्त 2019 को वाद दायर किया, जिस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ धारा 138 के तहत प्रसंज्ञान लिया। इसमें कालूराम को दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा चेक में अंकित राशि की दोगुनी राशि परिवादी प्रहलाद को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए। साथ ही क्षतिपूर्ति राशि न देने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अमित मदान व अधिवक्ता राजीव गिला ने पैरवी की।