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Hanumangarh में दो तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

 
Hanumangarh में दो तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा 

हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस मामलात रूपचंद सुथार ने सोमवार को नशीले कैप्सूलों की तस्करी के मामले में दो जनों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि मामले के अनुसार 3 मार्च 2019 को तत्कालीन सदर थाना प्रभारी की ओर से सूरतगढ़ फोरलेन स्थित एसकेडी परिसर के पास नाकाबंदी की जा रही थी. इस दौरान जब पुलिस टीम ने एक बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार ने बाइक घुमाकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने बाइक पर सवार दो लोगों को काबू कर उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम कुर्बान खान पुत्र सरदार खान निवासी वार्ड 17 जंडावाली व पूर्णलाल पुत्र मंगतराम निवासी वार्ड 1 डबलीबास मौलवी बताया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से मिले बैग की जांच की तो उसमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के 20 पत्ते मिले। कुल 200 कैप्सूल थे. इसके अलावा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्रायो एसआर कैप्सूल के 75 पत्ते मिले। इनमें कुल 750 कैप्सूल भरे हुए मिले, जो सभी एनडीपीएस घटक के पाए गए। कोई परमिट आदि न होने के कारण दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान सहजीपुरा निवासी बनवारी लाल का पुत्र मनोज कुमार पूर्ण लाल को नशीले कैप्सूल बेचता पाया गया।

इस पर पुलिस ने कुर्बान खान, पूर्णलाल और मनोज कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत और पालाराम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित माना और अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किये गये. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 30 मार्च को न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने फैसला सुनाया। इसमें कुर्बान खान और पूर्णलाल को बिना लाइसेंस के अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी पाया गया और मनोज कुमार और पालाराम को कोर्ट ने बरी कर दिया। संदेह का लाभ।