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Hanumangarh नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में युवक काे 3 वर्ष की कठाेर कारावास की सजा

 
Hanumangarh नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में युवक काे 3 वर्ष की कठाेर कारावास की सजा 
हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, कोर्ट ने दोषी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने सुनाया। अदालत ने दोषी विनोद कुमार पुत्र फुलराम निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह घटना तीन साल पहले सूरतगढ़ शहर की है। विशेष लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू के अनुसार, सूरतगढ़ शहर थाने में एक व्यक्ति द्वारा नवंबर 2018 में मामला दर्ज कराया गया था कि उसकी बेटी एक शिक्षक के घर पढ़ने गई थी. उसकी 12 साल की बड़ी बेटी उसे लेने जा रही थी। तभी गली में खड़े एक युवक ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया. उसकी बेटी ने युवक की बात नहीं मानी तो उसने फिर से गली में लड़की का हाथ पकड़ लिया. युवक युवती को जबरन खींचकर बस स्टैंड की ओर ले गया। सूचना मिलने पर बच्ची की मां पहुंची और लोगों की मदद से युवक को पकड़ लिया. उसकी पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया. अदालत ने विनोद कुमार को पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 7/8 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के निर्देशानुसार जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। और अतिरिक्त कारावास।