Hanumangarh में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा, लगाया जुर्माना
हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, हनुमानगढ़ में पोक्सो मामले की अदालत ने दुष्कर्म के एक नाबालिग आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 11 गवाहों के साक्ष्यों और दलीलों से सहमत होने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि वर्ष 2018 में महिला थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी ने 13 वर्षीय नाबालिग को 28 अक्टूबर 2018 को घर से बहला-फुसलाकर बहला-फुसला लिया था. आरोपी नाबालिग को पहले पीलीबंगा और फिर श्रीगंगानगर व 3ई छोटी ले गया। आरोपी ने अपने रिश्तेदार के घर नाबालिग से 5-6 बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी सुंदर उर्फ श्यामसुंदर पुत्र मनीराम निवासी लखुवाली पीलीबंगा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया. कोर्ट ने अब आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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