Aapka Rajasthan

Hanumangarh नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

 
Hanumangarh नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, हनुमानगढ़ में पोक्सो मामले में विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि वर्ष 2019 में संगरिया थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ ​​गगन सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी 15 केएसएम घड़साना को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. आरोपी ने 11 वर्षीय नाबालिग को ईंट भट्ठे पर अपने लिए पानी लाने को कहा था। नाबालिग पानी लेकर पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर उसके पिता मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। कोर्ट ने सभी गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.