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Hanumangarh नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

 
Hanumangarh नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मदनजेपाल आर्य ने मंगलवार को रामजीलाल को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने वर्ष 2019 में रावतसर थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी बेटी घर से गायब है. उधर, पीड़िता ने बयानों में कहा कि 1 फरवरी 2019 को दोपहर 2 बजे वह घर में अकेली थी. तभी रामजीलाल ने आकर उनसे कहा कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है और तुम पैसे और लैपटाप अपने साथ ले जाओ। आरोपी नाबालिग को अपने साथ पहले रावतसर, फिर पीलीबंगा, पंडितावली और फिर हनुमानगढ़ ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ एक धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, रात भर वहीं रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। ट्रेन में चढ़ने के बाद रामदेवरा उसे डूंगरगढ़ जिला चुरू ले गए, जहां से पुलिस उसे लेकर आई. पुलिस ने जांच के बाद मेघराज निवासी जोगीवाला श्रीगंगानगर के पुत्र रामजीलाल (24) को गिरफ्तार कर चालान पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान 13 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए।

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