राजस्थान में सीओ पर जानलेवा हमला करने वाला दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सज़ा और ₹5000 का जुर्माना
धौलपुर के तत्कालीन सीओ सिटी सतीश कुमार यादव के वाहन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग और पथराव करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। मामला करीब 6 साल 4 महीने पुराना है। जहां तत्कालीन सीओ सिटी धौलपुर सतीश कुमार यादव अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फोर्स के साथ गश्त पर गए थे।
अपर जिला सत्र न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 27 मार्च 2018 को तत्कालीन सीओ सिटी धौलपुर सतीश कुमार यादव सुबह सरकारी वाहन में फोर्स के साथ अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गश्त पर गए थे। जहां धौलपुर वाटर वर्क्स चौराहे से आगे जाहिद ढाबे के पास अवैध चंबल बजरी खनन में लिप्त लोगों ने जान से मारने की नीयत से सीओ के वाहन पर फायरिंग और पथराव किया।
एपीपी मुकेश सिकरवार ने क्या कहा?
साथ ही, उनके सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की गई। मामला दर्ज होने पर धौलपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की। एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामले में दिनेश पुत्र गब्बर सिंह निवासी बरेला पुरा, महेश पुत्र राम अख्तियार निवासी देव का पुरा और वीरेंद्र उर्फ वीरे पुत्र रामौतार निवासी पायलेन का पुरा माजरा मोरोली थाना धौलपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में न्यायालय में चालान पेश किया गया।
10 साल के कारावास की सजा
यह मामला सुनवाई के लिए अपर जिला सत्र न्यायालय धौलपुर में आया। जहां न्यायाधीश राकेश गोयल ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महेश पुत्र राम अख्तियार को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। एपीपी ने बताया कि मामले में आरोपी दिनेश पुत्र गब्बर सिंह को फरार घोषित किया गया है। जबकि आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरे की मृत्यु हो चुकी है।
