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Dholpur सुबह 6 से 8 व शाम 5 से 7 बजे पतंगबाजी पर रोक

 
Dholpur सुबह 6 से 8 व शाम 5 से 7 बजे पतंगबाजी पर रोक

धौलपुर न्यूज़ डेस्क, धौलपुर  पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन ने पतंगबाजी पर सुबह-शाम प्रतिबंध लगाया है। जिला कलेक्टर के अनुसार सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 7 बजे की समयावधि में पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पतंगबाजी में धातु और सिंथेटिक मांझा की िबक्री पर रोक लगा दी गई है।

जन स्वास्थ्य,सुरक्षा एवं मानव,पशु,पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने के लिए धातु निर्मित मांझा,पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा,नायलोन,प्लास्टि क मांझा,चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक व टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर ग्लास पाउडर के बने होते हैं उनके उपयोग एवं विक्रय पर रोक लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री पर रोक लगाई है।