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Dholpur गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और नाबालिग कैदियों की पहचान करने का निर्देश

 
Dholpur गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और नाबालिग कैदियों की पहचान करने का निर्देश 

धौलपुर   न्यूज़ डेस्क, धौलपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 28 नवबंर 2024 को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) धौलपुर सतीश चंद द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल लीगल एड क्लिनिक के संबंध में माननीय नालसा द्वारा जारी एस.ओ.पी. में वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता बाबत अभियान, अपराध के समय से नाबालिग बंदियो को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कारागृह में बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोईघर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा उन्होंने कारागृह के निरूद्ध नये बंदियों सहित एक-एक बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने कारागृह में महिला बैरिक में पहुंचकर महिला बंदियों से भी पूछताछ कर कारागृह द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया। उन्होंने बंदीगण को उनके अधिवक्ता व परिजन से वार्ता की सुविधा बाबत आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवा सकते हैं।

जेल क्लीनिक पर कार्यरत पीएलवी एवं जेल विजिटिंग लॉयर को भी जेल विजिट के दौरान अवगत कराया जा सकता है, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील हेतु विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रेखा यादव, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के सुरेन्द्र सिंह, राहुल डण्डौतिया, चीफ एलएडीसी अमित कम्ठान, डिप्टी एलएडीसी पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलएडीसी मीता अग्रवाल, दीपक सिकरवार, आराधना शर्मा, जेल क्लीनिक पर कार्यरत पीएलवी इन्द्रेश शर्मा, जेलर शैलेन्द्र, हैड कॉनि. मनोज इत्यादि सहित कारागृह का स्टॉफ एवं बंदीजन मौजूद रहे।