Aapka Rajasthan

Dholpur में डोर स्टेप फ्री काउंसलिंग मुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन, आधे कार्मिकों को बीपी और शुगर

 
Dholpur में डोर स्टेप फ्री काउंसलिंग मुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन, आधे कार्मिकों को बीपी और शुगर

धौलपुर न्यूज़ डेस्क,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर बाड़ी स्थित तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा आज पंचायत समिति सभागार में डोर स्टेप निःशुल्क परामर्श निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों के साथ हलका पटवारी, पंचायत समिति के पंचायत विस्तार अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार व विधिक सेवा के कर्मी उपस्थित थे.

Rajasthan Politics News : राजस्थान में जेपी नड्डा के आने से पहले संगठन में बड़ा बदलाव, बीजेपी ने बदले 8 जिलाध्यक्ष

तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में जब सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. राजीव गोयल एवं उनके नेतृत्व में चिकित्सा दल के नर्सिंग पदाधिकारी पवन रावत पुनीत अग्रवाल ने सभी कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की. आधे कर्मी बीपी और शुगर से पीड़ित पाए गए। मरीज बाहर आया। इस पर तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल ने सभी से स्वस्थ रहने व व्यायाम करने तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की अपील की।

विकास अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि यह शिविर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया था। जिसमें सभी कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है साथ ही सभी को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग व व्यायाम के साथ शारीरिक श्रम करने की सलाह दी गई है.

शिविर के दौरान होने वाले मृत्युभोज को रोकने के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी बांट दी गई है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात पटवारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को कोई भी मृत्युभोज नहीं करने की हिदायत दी गई है. इसके लिए जागरूकता फैलाएं, साथ ही ग्रामीणों को आयोजन न करने की समझाइश दें।

Rajasthan Breaking News: मंत्री ममता भूपेश के आवास पर महिला फरयादी के साथ बदतमीजी का वीडियों वायरल, बीजेपी ने की कड़ी निंदा

एडीजे कोर्ट क्लर्क जगदीश चंद्र ने कहा कि मृत्युभोज के कारण गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवार आज भी कर्जदार होते जा रहे हैं. इसलिए इसे रोकना बेहद जरूरी है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे सामाजिक आयोजनों पर रोक लगाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। राजस्थान मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 के तहत इस प्रकार के आयोजन, प्रोत्साहन एवं भाग लेना अपराध है। ऐसे में पंच, सरपंच, पटवारी अपने क्षेत्र में होने वाली इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाएं और अगर मृत्युभोज का आयोजन नहीं रुक रहा है तो नजदीकी दंडाधिकारी को सूचित करें. जिस पर कार्रवाई की जाएगी।