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Dholpur पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग के किडनैप और रेप के मामले में सुनाया फैसला, बदमाश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास, 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

 
Dholpur पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग के किडनैप और रेप के मामले में सुनाया फैसला, बदमाश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास,  90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

धौलपुर न्यूज़ डेस्क,सैपऊ थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक बदमाश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 90 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र का है. जहां एक व्यक्ति ने 21 मार्च 2020 को सैपऊ थाने में मामला दर्ज कराया था कि 19 मार्च 2020 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री 12वीं की परीक्षा देकर घर लौट रही थी तो आरोपित विनीत व हेमंत ने उसका अपहरण कर लिया. बाइक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान पीड़िता नाबालिग को हथकड़ी लगाकर उसका बयान दर्ज कर उसका मेडिकल कराया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी विनीत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और आरोपी हेमंत ने उसका अपहरण कर लिया.

पुलिस ने आरोपी विनीत और हेमंत को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपी राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता मुकर गई, जिसके बाद लोक अभियोजक ने जयपुर प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट मांगी और पेश की. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने शनिवार को आरोपी विनीत पुत्र सुमेर सिंह को आईपीसी की धारा 363 व 366, आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. एससी एसटी एक्ट की धारा 3 व 4 में दस साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना व एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) व 3(2)(वी) में दस साल की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना व सभी सजाएं चलेंगी समवर्ती। मामले के दूसरे आरोपी हेमंत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।