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Dausa कर्ज नहीं चुकाने पर कोर्ट ने आरोपी को 2.50 लाख जुर्माना व एक साल की सजा सुनाई

 
Dausa कर्ज नहीं चुकाने पर कोर्ट ने आरोपी को 2.50 लाख जुर्माना व एक साल की सजा सुनाई 
दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा एक व्यक्ति ने अपने परिचित से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। व्यक्ति ने उधार के पैसे वापस पाने के लिए चेक दिया था। फिर भुगतान के लिए बैंक में चेक लगाया, लेकिन खाता बंद होने के कारण भुगतान नहीं हुआ। इस पर नोटिस भी भेजा गया, लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। करीब पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने बिलैना कला लालसेट निवासी बजरंगलाल शर्मा के पुत्र नरसीलाल शर्मा को कर्ज की रकम नहीं चुकाने पर 2.50 लाख रुपये अर्थदंड और एक साल की कैद की सजा सुनाई है.

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी बास गुड़लिया बसवा निवासी हाकिम सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत है, जिनसे नरसीलाल शर्मा ने पारिवारिक जरूरतों के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे। नरसीलाल ने हकीम सिंह को कर्ज चुकाने के लिए 15 मई 2018 को एक चेक दिया। वह चेक 6 जून 2018 को फर्स्ट टॉवर स्थित एक्सिस बैंक में भुगतान के लिए जमा किया गया था और बैंक ने खाता बंद होने की बात कहकर वापस कर दिया.

इस पर परिवादी ने 21 जून को आरोपी को नोटिस भेजा, लेकिन उधार लिए पैसे वापस नहीं किए। शिकायतकर्ता हाकिम सिंह की ओर से अधिवक्ता इफ्तिखार खान ने चेक, बैंक से वापसी चेक दस्तावेज व गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद नरसीलाल शर्मा को आरोपी माना गया। करीब 5 साल पुराने मामले में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी ईशा सांघी ने नरसीलाल को दोषी करार देते हुए 2.50 लाख रुपये जुर्माना और एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई.