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1% उपकर नहीं चुकाने पर कड़ा प्रावधान, 65 भवन मालिकों को नोटिस, पेनल्टी और ब्याज के साथ कुर्की का खतरा

 
1 फीसदी उपकर नहीं भरा तो कुर्की तय, 65 भवन मालिकों को नोटिस, शत प्रतिशत पेनल्टी व 24 फीसदी ब्याज लगेगा

राजस्थान में 1 फीसदी उपकर का भुगतान न करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने कुल 65 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। इन मालिकों ने निर्धारित समय सीमा में 1% उपकर का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, जिन भवन मालिकों ने उपकर का भुगतान नहीं किया है, उन पर 100 प्रतिशत पेनल्टी लागू होगी। इसके अलावा, लंबित राशि पर 24 फीसदी ब्याज भी वसूला जाएगा। यदि नोटिस के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है।

प्रशासन ने कहा कि यह कदम उन सभी भवन मालिकों के लिए चेतावनी के रूप में लिया गया है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उपकर का भुगतान समय पर न करना गंभीर वित्तीय उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि उपकर के भुगतान में ढिलाई शहर की वित्तीय व्यवस्था पर असर डाल सकती है। पेनल्टी और उच्च ब्याज का प्रावधान ऐसे मामलों को रोकने और समय पर कर वसूलने के लिए बनाया गया है।

प्रशासन ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे नोटिस प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही अपने बकाया उपकर का भुगतान करें, ताकि उन्हें कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई का सामना न करना पड़े। यह कार्रवाई राज्य में कर वसूली और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा है।