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Dausa बांदीकुई में युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

 
Jaipur रेप के झूठे मामले में फंसाने का आरोप, आरोपी को आजीवन कारावास 

दौसा न्यूज़ डेस्क, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 बांदीकुई सुनील कुमार गुप्ता ने हत्या के मामले में आरोपी रामू व रामप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। अपर लोक अभियोजक राजेश भड़ाना ने बताया कि मामले में 17 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किये गये.

गोला की ढाणी गुढ़लिया निवासी रामसहाय बैरवा ने 30 मई 2021 को कोलवा थाने में मामला दर्ज कराया था कि 27 मई 2021 को उसके बेटे लोकेंद्र की उसके परिचित ने हत्या कर दी - भांवती निवासी रामू उर्फ रामप्रकाश ने उसे घर से बुलाया और उसे एक शादी में जाने का झांसा देकर ले गया। 28 मई 2021 तक वह घर नहीं लौटा। रामू ने फोन कर लोकेंद्र के बारे में पूछा तो उसने गलत नंबर बताकर फोन काट दिया। इस मामले को लेकर कोलवा थाने में लोकेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी.

उन्होंने बताया कि 30 मई 2021 को शाम 5 बजे कोलवा पुलिस ने सूचना दी कि रामपुरा के पास जहाज के नीला के पास एक शव पड़ा है. उसकी पहचान के लिए परिजनों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन जब अगले दिन अंधेरा हो गया और शव की पहचान की गई तो वह लोकेंद्र का निकला। इस पर रामू उर्फ रामप्रकाश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब तीन साल बाद अपना फैसला सुनाया है. (ग्रामीण)