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Dausa बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

 
Dausa बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को बच्चियों से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि 4 दिसंबर 2022 को पीड़िता की मां ने सिकंदरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दो बेटियां टॉफी और नोटबुक खरीदने के लिए पास की दुकान पर गई थीं.

लौटते समय उसकी मुलाकात आरोपी जीतू उर्फ ​​जितेंद्र कुमार से हुई और वह लड़कियों को पिल्ले दिखाने के लिए पास के पाटोल में ले गया। बच्चियां आरोपी के बहकावे में आ गईं और पिल्लों को देखने पतोर चली गईं। इसके बाद आरोपियों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की और धमकी दी. पीड़ित लड़की ने अपनी मां को आपबीती बताई. इसकी रिपोर्ट सिकंदरा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई और पुलिस ने जांच की।

पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद सरकार की ओर से अभियोजक ने 10 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किये. पीड़िता के बयानों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल ने आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र को दोषी पाते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 56 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.