Dausa प्रदेश में किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का करा सकेंगे बीमा

दौसा न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार ने खरीफ के लिए फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। दौसा जिले के लिए खरीफ 2024-25 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई 2024 तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। जो किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे 24 जुलाई तक बैंक या समिति को लिखित सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं।
किसानों द्वारा खेतों में वास्तव में बोई गई फसलों की बुवाई की सूचना 29 जुलाई तक संबंधित बैंक या सहकारी समिति को लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुवाई के अनुसार संबंधित बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा कराया जा सके। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार किसान उठा सकेंगे। जिन किसानों ने 31 जुलाई 2024 तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवा रखा है, उनका बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से करवाया जाएगा तथा जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है,
वे नजदीकी ई-मित्र केन्द्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। गैर ऋणी किसान नवीनतम भूमि जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने से बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई हो जाती है।