Dausa भ्रूण लिंग परीक्षण के संबंध में सूचना देने पर दिए जाएंगे 3 लाख

दौसा न्यूज़ डेस्क, पीसीपीएनडीटी एक्ट की सख्ती के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए दौसा जिले में भी सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है. डिप्टी सीएमएचओ (परिवार कल्याण) डॉ. महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अभियान के तहत पूरे जिले के सरकारी एवं निजी सोनोग्राफी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया जाएगा.
उन्होंने उपखंड महवा व मंडावर के सीएचसी मंडावर, रोहित हॉस्पिटल, गोयल हॉस्पिटल, वेदांश हॉस्पिटल, माया देवी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, कौशल्या हॉस्पिटल में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। केंद्रों पर निरीक्षण के दौरान उचित प्रोटोकॉल की जांच की गई। इस दौरान कनिष्ठ सहायक टीकम सिंह भी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान डॉ. गुर्जर ने कहा कि सोनोग्राफी के दौरान गर्भवती महिला की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ उसका आधार कार्ड या पहचान दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। सोनोग्राफी करवाने का कारण भी स्पष्ट होना जरूरी है। नियमानुसार इसकी रिपोर्ट सीएमएचओ कार्यालय को भेजना भी जरूरी है।
इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी सोनोग्राफी सेंटर पर भ्रूण लिंग परीक्षण पाया जाता है या कन्या भ्रूण हत्या का मामला पाया जाता है तो इसे आपराधिक गतिविधि माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।