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Dausa पुलिस ने कंटेनर पकड़ा, करोड़ों का अवैध मादक पदार्थ होने का अंदेशा

 
Dausa पुलिस ने कंटेनर पकड़ा, करोड़ों का अवैध मादक पदार्थ होने का अंदेशा

दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा  दौसा न्यूज़ डेस्क ,  राजस्थान में बाहरी राज्यों से डोडा पोस्त सहित अन्य अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने गुरुवार को जिले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाहरी राज्यों से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर पिछले दो माह से लगातार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम तस्करों की ट्रेस करती आ रही थी। गुरुवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आगरा की तरफ से एक कंटेनर में बड़ी तादाद में अवैध मादक पदार्थ राजस्थान में आने की सूचना मिली थी। इस पर फोर्स ने डीएसटी टीम दौसा को सूचना देकर टोल प्लाजा सिकंदरा पर नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम देने का प्लान बनाया था, लेकिन कंटेनर चालक व खलासी खाना खाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 पर सीकरी मोड़ पर एक होटल पर रुक गए। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 पर सीकरी मोड़ पर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान व मानपुर थाना प्रभारी मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम व पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में लिया। साथ ही उसके आगे एस्कॉर्ट कर रही एक कार को भी पकड़कर दो-तीन लोगों को भी हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ से भरा कंटेनर रांची से जोधपुर जा रहा था। चालक-खलासी से पुलिस पूछताछ जारी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के पुलिस निरीक्षक रामसिंह ने बताया कि कंटेनर में कितना माल है, उसकी भी जांच जारी है। इस कार्रवाई को लेकर टीम पिछले दो माह से तस्करों की तलाश कर रही थी। कार्रवाई के बाद ही पूरी मामले का खुलासा किया जाएगा।

 जिला एवं सैशन न्यायालय ने गुरुवार को अवैध रूप से गांजे की पौध उगाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक गोपाललाल शर्मा ने बताया कि पापड़दा थाना क्षेत्र के गांव बालावास स्थित एक खेत में गेहूं की आड़ में गांजे की फसल बोने की सूचना पुलिस को मिली थी। गत 30 मार्च को थानाधिकारी पापड़दा के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई कर करीब 950 पौधे जब्त किए थे। एनडीपीएस एक्ट में अनुसंधान कर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। लोक अभियोजक ने 12 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद जिला व सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार ने जगदीशप्रसाद मीना निवासी बालावास को दोषी ठहराकर सात साल का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।