Aapka Rajasthan

Dausa वकील पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

 
Dausa वकील पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा जिले के सिकराय एडीजे कोर्ट ने एक महिला की हत्या के 7 साल पुराने मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास और एक अन्य आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 10 जून 2017 को मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला का शव लावारिस हालत में पड़ा मिला था। इस संबंध में मृतका के भाई डागर निवासी मालवीय नगर जयपुर ने बालाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में बताया कि उसकी बहन एडवोकेट सुशीला डागर पत्नी त्रिभुवन सिंह 29 मई 2017 से लापता है, उसका मोबाइल भी बंद है।

बाद में पता चला कि उसकी बहन का शव 30 मई 2017 को थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में पड़ा मिला था। इस संबंध में मृतका की बहन कृष्णा ने 31 मई 2017 को सोडालाला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने आशंका जताई थी कि उसके जीजा द्वारा उसकी बहन सुशीला के साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि उसके जीजा त्रिभुवन ने अपने ही भाइयों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी,

क्योंकि वह उसे दहेज के लिए परेशान करता था। उसकी बहन ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा व भरण-पोषण के मामले दर्ज करवा रखे थे, जिसके चलते उसके जीजा को करीब 20 दिन जेल में रहना पड़ा था। इसी का बदला लेने के लिए उसने सुनियोजित साजिश रचकर सुशीला की हत्या कर दी और वारदात को छिपाने के लिए शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। इस पर पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की।