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Dausa सात साल पहले महिला के पैर काटकर ले गए थे, अब जाकर हुई उम्रकैद की सजा

 
Dausa सात साल पहले महिला के पैर काटकर ले गए थे, अब जाकर हुई उम्रकैद की सजा
दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा मामला सदर थाना क्षेत्र के सबलपुरा गांव का है. घटना करीब 7 साल पुरानी है। तभी सिंगवाड़ा आईटी सेंटर के पीछे एक महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया तो पाया कि महिला के दोनों पैर कटे हुए थे। आशंका जताई गई कि कड़ी चाेरी के चक्कर में महिला के पैर काट दिए गए। एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने महिला की हत्या की जांच शुरू कर दी है। उधर, मलपुरा अंतर्गत दूनी थाना पुलिस ने सदर पुलिस को बताया कि महिला की हत्या के आरोपी हमारे कब्जे में हैं. इस पर सदर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

जांच में नाम आने के बाद दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पांचों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। करीब 7 साल बाद गुरुवार को स्पेशल जज एडीजे मोहन लाल सैनी ने महिला की हत्या और लूट के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 रुपये जुर्माना भी लगाया जाए, नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि दोनों को बरी कर दिया जाएगा। घटना 9 जुलाई 2016 की है। उस दिन सबलपुरा की रामप्यारी (70) अकेली घर गई थी। उसी दिन सिंगवाड़ा आईटी सेंटर के पीछे महिला की लाश पड़ी मिली। शव देखकर हरभजन ने सदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। जांच करने पर पता चला कि महिला के दोनों पैर कटे हुए थे।

खास बात यह रही कि शव की जानकारी देने वाले हरभजन और उनके किरदार से दुश्मनी हो गई। सदर थाना पुलिस ने सीताराम उर्फ कागला थाना मालपुरा पुत्र रामनिवास देवाराम माग्या थाना मालपुरा व रामस्वरूप उर्फ राधेश्याम उर्फ कैलाश उर्फ सूरजमल उर्फ प्रह्लाद थाना हनुमान नगर जिला भीलवाड़ा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया. सभी को कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ में अंबालाल उर्फ गल्या पुत्र देवाराम मग्या थाना मालपुरा व प्रभु उर्फ दिनेश पुत्र रामस्वरूप मग्या थाना हनुमान नगर जिला भीलवाड़ा नाम के तीन आरोपी भी घटना में शामिल थे. पांचों आरोपी साल 2018 से जेल में बंद थे। इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एडीजे मोहन लाल सैनी ने सीताराम, रामनिवास और रामस्वरूप मग्या को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वृद्ध महिला की हत्या के मामले में उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. साथ ही डकैती के मामले में उसे 10 साल सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।