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Dausa क्रशर में तोड़फोड़ व जानलेवा हमले के दोषियों को 10 वर्ष का कारावास

 
Dausa क्रशर में तोड़फोड़ व जानलेवा हमले के दोषियों को 10 वर्ष का कारावास

दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा जिले की सिकराय एडीजे कोर्ट ने क्रशर मशीन पर तोड़फोड़ व जानलेवा हमला करने के मामले में 14 आरोपियों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना 17 जनवरी 2021 को मानपुर थाना क्षेत्र के कालवान गांव में हुई थी। इस संबंध में दौसा के सदर थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव निवासी भानु प्रताप सिंह ने 18 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि कालवान गांव में उनका तिरुपति स्टोन क्रशर संचालित है। 17 जनवरी को ग्राम पंचायत कालवान के सरपंच के भाई प्रकाश मीना, गांव के मंतोष मीना, पिंटू, लक्ष्मण योगी, पिंकी बैरवा, अमर सिंह, कालू योगी व 15-20 लोगों के साथ क्रशर पर आए और हंगामा किया। जहां उन्होंने क्रशर, कार्यालय व वाहन में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से मारपीट भी की। जिसमें उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता शिवचरण शर्मा ने पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह व 117 साक्ष्य प्रस्तुत किए।

इनके आधार पर न्यायालय ने 14 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया।