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Dausa कोर्ट ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, 25 हजार का लगाया जुर्माना

 
Dausa कोर्ट ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, 25 हजार का लगाया जुर्माना

दौसा न्यूज़ डेस्क, लालसोट दुष्कर्म के एक मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी चांदसेन गांव में पूर्व संसदीय सचिव के फार्म हाउस पर चौकीदारी का काम करता था और पीडि़ता भी वहीं पर मजदूरी करती थी। अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 15 सितंबर 2020 को एक महिला ने लालसोट थाने में मामला दर्ज करवाया कि वह पूर्व संसदीय सचिव के फार्म हाउस पर मजदूरी करती है। इसी फार्म हाउस पर हंसराज बैरवा चौकीदारी करता है।

आरोपी ने उसे काम से हटाने की धमकी देकर बार-बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परेशान होकर उसने मामला दर्ज करवाया है।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इसकी जांच की और आरोपी हंसराज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान 11 गवाहों के बयान हुए। इनके आधार पर एडीजे अटल सिंह चंपावत ने आरोपी हंसराज बैरवा को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।