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Dausa 30 हजार रुपए के लिए ट्रेलर चालक का गला घोंटने के आरोपी आरक्षक को उम्रकैद की सजा

 
Dausa 30 हजार रुपए के लिए ट्रेलर चालक का गला घोंटने के आरोपी आरक्षक को उम्रकैद की सजा 
दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा सिकराय जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीकरी मोड़ के पास करीब चार साल पहले मात्र 30 हजार रुपये में रुमाल से ट्रेलर चालक की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में एडीजे कोर्ट ने खलासी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी. . अपर लोक अभियोजक ताराचंद गुर्जर ने बताया कि शिकायतकर्ता हरीराम गुर्जर निवासी खेरोड़ा थाना वैर जिला भरतपुर ने सात अक्टूबर 2019 को मानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि पांच अक्टूबर की शाम मेरे भाई रामखिलाड़ी गुर्जर ने मेरे साथ मारपीट की. ट्रेलर वाहन मालिक के घर से अजमेर के किशनगढ़ पहुंचा। के लिए रवाना हुए थे

जिनके साथ मथुरा निवासी खलासी पालेंद्र उर्फ पालू गुर्जर भी था। लेकिन रास्ते में ट्रेलर मालिक और हेल्पर ने मिलकर भाई की हत्या कर दी और शव को ट्रेलर के केबिन में पड़ा छोड़ गए. पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर अनुसंधान कर चालक की हत्या के मामले में खलासी पालेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान एडीजे प्रदीप कुमार ने फैसला सुनाते हुए खलासी को चालक की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी.

करीब चार साल पहले भरतपुर से अजमेर जा रहे एक ट्रेलर में मालिक द्वारा दिए गए 30 हजार रुपए को लेकर ड्राइवर और हेल्पर के बीच मारपीट हो गई थी। झगड़े के दौरान खलासी पालेंद्र ने चालक रामखिलाड़ी गुर्जर की रूमाल से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को ट्रेलर के केबिन में पड़ा छोड़कर पैसे लेकर फरार हो गया। इसके बाद करीब दो दिन तक ट्रेलर हाईवे पर खड़ा रहा। हाईवे पर खड़े ट्रेलर को एक परिचित ट्रक चालक ने देखा तो उसमें चालक का शव मिलने पर पुलिस व परिजनों को सूचना दी गई. ट्रेलर चालक की हत्या करने के बाद खलासी रुपयों से भरा बैग लेकर मथुरा भाग गया। दो दिन बाद जैसे ही पुलिस को चालक का शव मिला तो शक के आधार पर तलाश शुरू कर दी गई। तत्कालीन एसपी प्रह्लाद कृष्णिया के निर्देशन में पुलिस टीम को मथुरा भेजा गया था. जहां से खलासी पालेंद्र को गिरफ्तार किया गया।