Dausa मतदान से 48 घंटे पहले 23 नवंबर की शाम 6 बजे प्रत्याशियों का प्रचार बंद हो जाएगा

दौसा न्यूज़ डेस्क, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने के 48 घंटों की अवधि को साइलेंस टाइम घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए उक्त अवधि 23 नवंबर को शाम 6 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवम्बर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ मतदान समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं निकाल सकेगा। किसी भी माध्यम से जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन पर रोक रहेगी। ऐसा करने पर दो वर्ष तक जेल हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दंडनीय होगा।
बाहरी लोगों की आवाजाही पर रहेगी रोक
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नही है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति अभ्यर्थी से भिन्न यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
पुलिस-प्रशासन सुनिश्चित करेगा निर्देशों की पालना
उन्होंने बताया कि निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिए हैं। जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज, होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित होगी।