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राजस्थान के Churu में 4 पुलिसकर्मियों को 3 साल की जेल के साथ लगा भारी जुर्माना, जानिए आखिर क्या है पूरा माजरा ?

 
राजस्थान के Churu में 4 पुलिसकर्मियों को 3 साल की जेल के साथ लगा भारी जुर्माना, जानिए आखिर क्या है पूरा माजरा ? 

चुरू न्यूज़ डेस्क - अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश महेंद्र प्रताप भाटी ने सोमवार को सुजानगढ़, चूरू से एक अपराधी को भगाने में सहायक रहे चार पुलिस कर्मियों (गार्ड) को सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया कि 3 जून 2014 को बीकानेर जेल से अपराधी बहादुर सिंह निवासी खारिया कानीराम को पेशी पर सीकर ले जा रहे पुलिस गार्ड गुमाना राम, राजेंद्र, बाबूलाल, प्रेम सुख को अपराधी खारिया कानीराम निवासी बहादुर सिंह के भागने के मामले में तीन-तीन साल के कारावास व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

न्यायाधीश ने चारों पुलिस कर्मियों को अपराधी के भागने में लापरवाह व सहायक माना है। अपराधी को सीकर से वापस लाते समय चारों गार्ड दिए गए नक्शे के अनुसार चलने की बजाय अपराधी के नशे में निजी वाहन से अपराधी के गांव पहुंचे, जहां से अपराधी बंदूक लहराते हुए भाग निकला। मामला सालासर थाने में दर्ज हुआ। भागने की सूचना मिलने पर जब सालासर पुलिस मौके पर पहुंची तो गार्ड गुमाना राम, राजेंद्र, बाबूलाल शराब के नशे में मिले। अपराधी अन्य साथियों की मदद से एसएलआर बंदूक लेकर फरार हो गया। बहादुर सिंह के सालासर पुलिस से फरार होने के मामले में चारों गार्डों के अलावा राजेंद्र सिंह और बिरजू उर्फ ​​विजेंद्र सिंह को भी नामजद किया गया था।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान चारों गार्डों के खिलाफ अलग से कार्रवाई की गई, जबकि बहादुर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ अभी मामला चल रहा है। फैसले के अनुसार जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर 6 माह की सजा अलग से होगी। सरकार की ओर से श्याम सुंदर खंडेलवाल ने पैरवी की।