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Churu 15 साल पहले हुई हत्या, चार आरोपियों को दस-दस साल कैद

 
Churu 15 साल पहले हुई हत्या, चार आरोपियों को दस-दस साल कैद
चूरू न्यूज़ डेस्क, चूरूअपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने 15 साल पुराने एक हत्या के मामले में चार आरोपियों को दस साल साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में एक दर्जन लोगों ने पिता पुत्र पर लाठियों ओर कुल्हाड़ी से हमला किया था जिसमे पिता चांदराम की मौत हो गई थी। घटना 2009 की है।प्रकरण के अनुसार 27 दिसबर 2009 को अनिल उर्फ काला पुत्र चांदराम निवासी करेला जिला जींद हाल रोही ढाणी भरीडा ने उपचार के दौरान पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि 26 दिसंबर 2009 की शाम को वह अपने मुर्गी फार्म पर था। उसी समय पानी के पुलों का डंपर फार्म पर आया जिसके चलते वह गांव भरीडा से मोटरसाइकिल से मजूदर लाने चला गया।

रास्ते में उसे आरोपी कृष्ण मिला। उसने उसके साथ गाली-गलौच करने के साथ ही लोहे की सरिये से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी के परिजन भी वहां आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे।पीड़ित ने आगे बताया कि किसी तरह वह वहां से निकल गया और वापस अपने फार्म आ गया और घटना की जानकारी पिता को दी। इस दौरान आरोपी कृष्ण परिजनों और अन्य लोगों के साथ गाड़ी में उसके फार्म पर आए और फिर से उसपर और उसके पिता पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया और फार्म पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मारपीट में वह बेहोश हो गया। होश आने पर पिता को संभाला तो उनकी मौत हो चुकी थी। फोन कर गांव के लोगों को बुलाया, जहां से उसे और पिता को अस्पताल लेकर गए। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने जानकारी हासिल कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सेशन न्यायधीश द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने आरोपों को सही पाते हुए आरोपियों को दस साल के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक द्वितीय सुनील बसेरा कालरी ने की।