Churu 15 साल पहले हुई हत्या, चार आरोपियों को दस-दस साल कैद
रास्ते में उसे आरोपी कृष्ण मिला। उसने उसके साथ गाली-गलौच करने के साथ ही लोहे की सरिये से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी के परिजन भी वहां आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे।पीड़ित ने आगे बताया कि किसी तरह वह वहां से निकल गया और वापस अपने फार्म आ गया और घटना की जानकारी पिता को दी। इस दौरान आरोपी कृष्ण परिजनों और अन्य लोगों के साथ गाड़ी में उसके फार्म पर आए और फिर से उसपर और उसके पिता पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया और फार्म पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मारपीट में वह बेहोश हो गया। होश आने पर पिता को संभाला तो उनकी मौत हो चुकी थी। फोन कर गांव के लोगों को बुलाया, जहां से उसे और पिता को अस्पताल लेकर गए। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने जानकारी हासिल कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सेशन न्यायधीश द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने आरोपों को सही पाते हुए आरोपियों को दस साल के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक द्वितीय सुनील बसेरा कालरी ने की।