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Churu रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध

 
Churu रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध
चूरू न्यूज़ डेस्क, चूरू  राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर दीपावली पर्व पर रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। जिला कलक्टर सुराणा ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में नागरिकों द्वारा रात्रि काल में पटाखे व आतिशबाजी की जाती है, जिसके कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए रात्रि 10 बजे से सवेरे 06 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा खतरनाक पटाखों का उपयोग नहीं करने व पटाखों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्देश पारित किये हैं तथा सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों एवं ध्वनि के परिपेक्ष्य में परिवेशी वायु गुणवत्ता की पालना कराने हेतु प्राधिकारी घोषित किया गया हैउन्होंने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने की अनुमति है। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा किए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘‘पूअर’’ या उससे खराब वाले शहरों में आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आम जन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकती है। उन्होंने जिले में कार्यरत समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में जांच व तलाशी करें व विस्फोटक नियमों का उल्लंघन करते पाया जाने पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले नागरिकों के विरूद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।