Churu अब अक्टूबर की तिथि के आधार पर सरकारी स्कूलों में बच्चे ले सकेंगे दाखिला
31 जुलाई का आधार मानते हुए जारी हुए आदेश
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के अनुसार राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरटीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में प्रवेश के लिए बालकों के आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई थी। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में प्रवेशोत्सव के बावजूद भी नव प्रवेश लेने वाले बच्चे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने भी नियमों में बदलाव करने का मुद्दा उठाया था। दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों की संख्या प्रभावित होने से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सामने समस्या आ रही थी। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय में प्रवेश के नियमों में संशोधन जारी किए है।
आयु गणना आधार तिथि में बदलाव
राजस्थान शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देश में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए बालकों की आयु की गणना 01 अक्टुबर 2024 को आधार तिथि मान लिया गया है। इस तिथि 01अक्टूबर 2024 तक 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्वालयों में सशुल्क प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
इन पर नहीं लागू होगी आयु गणना तिथि
शिक्षा निदेशालय ने संशोधित दिशा निर्देश में स्पष्ट किया है कि आधार तिथि द्वारा आयु की गणना केवल नव प्रवेशी बालकों पर ही लागू होगी। निदेर्शों में बताया है कि पहले से ही वालवाटिका, बालवाडी, आंगनबाडी प्रि-प्राइमरी आदि कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों एवं टी.सी. के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बालकों पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी नहीं होगी। इसलिए पहले अध्ययन कर रहे बच्चों के कक्षा-1 में होने वाले प्रवेश के लिए उक्त बाध्यता नही रहेगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने से पूर्व आवेदन के आधार पर महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आधार तिथि की गणना में वन टाइम की विशेष छूट रहेगी।