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चूरू में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप, कृषि भूमि पर जारी पेट्रोल पंप निर्माण

 
चूरू में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप, कृषि भूमि पर जारी पेट्रोल पंप निर्माण

जिले के ग्राम सिरसला की रोई स्थित एनएच-52 से जुड़ी कृषि भूमि पर न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कथित रूप से पेट्रोल पंप निर्माण जारी रहने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण ने प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायालय के आदेशों की पालना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, विवादित भूमि के खातेदारों और परिजनों ने आरोप लगाया है कि खसरा संख्या 1016/661/0.5015 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनका कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण कार्य को नहीं रोका गया।

वादियों के मुताबिक, उपखंड अधिकारी (एसडीओ) न्यायालय, चूरू ने 16 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। आदेश में कहा गया था कि संबंधित भूमि की मौके और रिकॉर्ड की स्थिति अगली पेशी तक यथावत रखी जाए। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप लगाया जा रहा है।

स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना गंभीर मामला है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी ली जा रही है और यदि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यदि आदेशों की अवहेलना होती है, तो यह न्याय व्यवस्था की गरिमा को प्रभावित करता है।

फिलहाल, इस मामले ने स्थानीय स्तर पर विवाद को बढ़ा दिया है और सभी की नजरें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।