महिला के घर में जबरन घुसकर किया था रेप! अब आरोपी को कोर्ट से सख्त सजा, 7 साल की जेल और भारी जुर्माना

ढाई साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल की कैद और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 02 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना। उसने शराब के नशे में पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया।
घर में घुसकर किया दुष्कर्म
अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 02 की लोक अभियोजक ममता जीनगर ने बताया कि 1 नवंबर 2022 को पीड़िता अपनी दो बेटियों के साथ घर पर अकेली थी। पीड़िता कीरखेड़ा में एक मकान में किराए पर रहती थी। इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर आरोपी महावीर पुत्र ज्वाला सिंह माली भी रहता था। पीड़िता को अकेला पाकर आरोपी उसके घर में घुस आया। शराब के नशे में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पति को फोन पर दी और फिर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता के 161 के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपी महावीर माली को गिरफ्तार कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
पीड़िता को मिलेगी जुर्माना राशि
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी महावीर माली को दोषी पाया गया। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने आरोपी को सजा सुनाई। जुर्माना राशि पीड़िता को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2011 के तहत दी जाएगी।