Chittorgarh वर्ष 2022 में 15 हजार लंबित आवेदनों की होगी जांच, पांच हजार नए आवेदन भी आए
चित्तौरगढ़ न्यूज़ डेस्क, चित्तौड़गढ़ राज्य सरकार ने आमजन को निशुल्क गेहूं वितरित करने के लिए गत माह 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू कर दिया है। ऐसे में वर्ष 2022 में लंबित 15 हजार आवेदनों की जांच अब होगी। इसी के बाद इनको एनएफएसए का लाभ मिलेगा। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के बजाए सिर्फ एक व्यक्ति के आधार कार्ड से प्राप्त ओटीपी से ही आवेदन फार्म खुल जाएगा। साथ ही नाम जुड़वाने के लिए अब वीडीओ और पटवारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। वह खुद ही घर आकर भौतिक सत्यापन करेंगे।
इन दिनों कलेक्ट्रेट स्थित रसद विभाग कार्यालय सहित ई मित्र केंद्रों पर लोगों की भीड़ नाम जुड़वाने के लिए उमड़ रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए नया अपील फॉर्म जारी कर दिया है। यह अपील फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अपील फॉर्म में कहीं भी जांच का कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है। दरअसल, पूर्व में योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता था। इसमें आवेदक को पटवारी और सेक्रेट्री की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य होता था। अब आवेदक को सिर्फ पात्रता संबंधी दस्तावेज ही लगाने होंगे। इस संबंध में रसद विभाग के अधिकारी बताते हैं कि राज्य सरकार ने बड़ी राहत दे दी है, जिसके तहत अब आवेदकों को पटवारी और सेक्रेट्री के चक्कर नहीं लगाने होंगे। खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले राशन कार्ड में आधार सीड होना आवश्यक है। राशन कार्ड में आधार सीड कराने के लिए काफी संख्या में लोग डीएसओ कार्यालय पहुंच रहे हैं।
राशन कार्ड में आधार सीडिंग सिर्फ योजना में आवेदन के लिए जरूरी है, यदि एक भी आधार सीड है तो आवेदन हो जाएगा। चूंकि आवेदक के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के ओटीपी से आवेदन का फार्म खुले जाएगा। इधर डीएसओ हितेश जोशी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए पांच हजार लोगों ने आवेदन कर दिया है। जबकि ये क्रम जारी है। ऐसे में जिनके पूर्व में राशनकार्ड बने हुए हैं और अब खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें आधार सीडिंग करवानी जरूरी है। पात्रता संबंधी दस्तावेज करने होंगे संलग्न खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थी को पात्रता से संबंधित दस्तावेज तथा पेंशन पीपीओ/लघु कृषक, भूमिहीन कृषक का प्रमाण पत्र/ नरेगा में 100 दिवस काम करने का प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने हैं और अपात्रता के 6 बिंदुओं के संबंध में किसी प्रकार का कोई जांच प्रपत्र नहीं है। केवल संबंधित प्रार्थी को फार्म के साथ स्व स्वघोषणा करनी है।
