राजस्थान में Fire NOC की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव! अब थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी सेफ्टी जांच, जानिए क्या है सरकार के नए नियम
राजस्थान में अब अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने भवनों की अग्निशमन व्यवस्था के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों को अधिकृत किया है। ये एजेंसियां संबंधित भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगी और उसके आधार पर नगरीय निकाय एनओसी जारी करेंगे। हालांकि, गलत रिपोर्ट की आशंका होने पर निकाय स्वयं भी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें तृतीय पक्ष एजेंसियों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता और शर्तें तय की गई हैं।
यह है बदलाव...
1- अब निजी एजेंसियां करेंगी अग्नि ऑडिट
अग्निशमन उपकरणों के निरीक्षण और प्रमाणन की जिम्मेदारी अब निजी, लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों को सौंप दी गई है।
2- एनओसी से पहले प्रमाणपत्र अनिवार्य
एजेंसी यह जांच करेगी कि भवन में सुरक्षा उपकरण निर्धारित मानकों के अनुसार लगे हैं या नहीं। इसके प्रमाणपत्र के बाद ही नगर निगम, नगर पालिका अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी।
3- बिना लाइसेंस के काम नहीं
कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था विभागीय लाइसेंस के बिना अग्नि ऑडिट, स्थापना या प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकेगी।
गलत प्रमाण पत्र पर होगी कड़ी कार्रवाई
राजस्थान सरकार अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को लेकर सख्त है। अगर कोई एजेंसी अग्नि सुरक्षा के मापदंडों की अनदेखी कर गलत प्रमाण पत्र जारी करती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है या निरीक्षण में सहयोग नहीं करती है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एजेंसियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। शुरुआत में एक साल के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकेगा।
