Aapka Rajasthan

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: MGNREGA के नियमों में संशोधन, 1 अप्रैल से लागू होगा नया सिस्टम

 
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: MGNREGA के नियमों में संशोधन, 1 अप्रैल से लागू होगा नया सिस्टम

चित्तौडगढ़ न्यूज़ डेस्क -  शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार अगले माह से कुछ बदलाव करने जा रही है। इसको लेकर सभी नगर निकायों में मनरेगा प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा पोर्टल पर काम की मांग दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही उन्हें आगे रोजगार मिल सकेगा। नई व्यवस्था के तहत पोर्टल पर श्रमिक द्वारा काम की मांग की जाएगी। इसमें उसे बताना होगा कि वह किस पखवाड़े में कितने दिन काम करना चाहता है।

उसकी मांग के अनुसार ही उसे रोजगार दिया जाएगा। योजना के नए नियमों से श्रमिकों को अवगत कराया जा रहा है। श्रमिकों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत श्रमिक एक साथ 11 माह तक काम की मांग कर सकते हैं। पोर्टल पर काम मांगने पर ही उन्हें एक पखवाड़े का रोजगार आवंटित किया जाएगा। नगर निकाय स्तर पर आयोजित शिविरों में पहुंचकर श्रमिकों को अपनी सुविधानुसार काम की मांग का दस्तावेज पोर्टल पर जमा कराना होगा। ताकि भविष्य में उन्हें रोजगार मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो।

फैक्ट फाइल
● अब श्रमिकों को 285 रुपए और मेट को 297 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी।
● नई व्यवस्था के तहत निकाय स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
● नए नियमों के तहत श्रमिक एक साथ 11 महीने की मजदूरी मांग सकते हैं।

यह है मजदूरी
अब मनरेगा में श्रमिकों और मेट की मजदूरी बढ़ा दी गई है। अब श्रमिकों को 285 रुपए और मेट को 297 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। पहले क्रमश: 269 और 271 रुपए मजदूरी दी जाती थी।