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Bundi हफ्ता वसूली के आरोप में पूर्व सरपंच गिरफ्तार, 5 आरोपी पहले से जेल में

 
Bundi हफ्ता वसूली के आरोप में पूर्व सरपंच गिरफ्तार, 5 आरोपी पहले से जेल में 

बूंदी न्यूज़ डेस्क, बूंदी की गेंडोली पुलिस ने हफ्ता मांगने और ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोपी पूर्व सरपंच और हिस्ट्रीशीटर यदुनंदन बढेरा को सोमवार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पांच आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गेंडोली एसएचओ हरलाल ने बताया कि यह मामला चार माह पहले मई 2023 का है। जिसमें फरियादी ठेकेदार सौरभ खांडाल ने गेंडोली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि यदुनंदन बढेरा सहित उसके साथी उससे हफ्ता मांगते हैं और नहीं देने पर प्लांट पर आकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते है। इस प्रकरण का मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच गेंडोली थाने के हिस्ट्रीशीटर बताया गया है। वह आए दिन ठेकेदार को हफ्ते को लेकर धमकी देता और कहता था कि यहां काम करना है तो हर महीने हफ्ता देने पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं कर सकते हैं।

फरियादी ने रिपोर्ट में बताया कि एक दिन यदुनंदन बढेरा के साथी प्रेम, राम, कजोड़, अंकित और शिवराज प्लांट पर आए और कर्मचारियों के साथ मारपीट की और प्लांट पर पड़ी रेत भरकर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इस मामले मे पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।मुख्य आरोपी तभी से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया।

गाली गलौच करने के दोषी को 3 साल की सजा

बूंदी के पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने सोमवार को घर मे घुसकर नाबालिग के साथ गाली गलौच करने के आरोपी फौजी लाल गुर्जर पुत्र कालू लाल, जाति गुर्जर, निवासी जैतपुर को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना तीन साल पहले अक्टूबर 2020 की जब पीड़िता ने अपने पिता के साथ देई थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई थी कि 6 अक्टूबर 2020 को रात 9 बजे के आसपास में अपने कमरे में सो रही थी तभी हमारे मकान में गाली गलौच की आवाज आई। मैंने कमरे का गेट खोलकर देखा तो फौजी लाल हमारे मकान में जबरन कूदकर आ गया और मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मुझे अश्लील इशारे करने लगा। इससे पहले भी फौजी लाल ने मेरा पीछा करके अश्लील हरकतें की थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद चार्ज शीट कोर्ट मे पेश की थी। दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नाबालिग का पीछा करने का दोषी मानते हुए आरोपी फौजी लाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10000 रुपए के जुर्माने की सजा दी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए वशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 8 गवाह 9 दस्तावेज पेश किए।